कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को किया बरी

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मशाल जुलूस मामले में महिला पार्षद समेत 17 कांग्रेसजन दोषमुक्त




सागर से न्यूज: 8 मई, 2026 (शुक्रवार) 

सागर। महिलाओं एवं बच्चियों के साथ बढ़ते अपराधों, गैंगरेप, अत्याचार और असुरक्षा के विरोध में निकाले गए युवा कांग्रेस के शांतिपूर्ण मशाल जुलूस मामले में प्रथम सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने पूर्व विधायक तरवर लोधी सहित 17 कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को दोषमुक्त करार दिया है। न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और कांग्रेस ने इसे “सच्चाई की जीत” बताया है। 
इस पूरे मामले का अहम पहलू यह रहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर किए गए प्रदर्शन में शामिल एक महिला जनप्रतिनिधि को भी आरोपी बनाया गया था। मधुकरशाह वार्ड की पार्षद एवं आदिवासी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष पर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। कांग्रेस नेताओं ने इसे महिलाओं की आवाज दबाने और विपक्ष को डराने का प्रयास बताया। जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश जाटव ने बताया कि 5 अक्टूबर 2024 को युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल चौबे के नेतृत्व में प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चियों के साथ बढ़ते अपराधों के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से मशाल जुलूस निकाला गया था। यह प्रदर्शन प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेसजन महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कर दिया। महेश जाटव ने कहा कि मशाल जुलूस के लिए लिखित अनुमति एवं प्रशासनिक पावती होने के बावजूद मकरोनिया थाना क्षेत्र के रजाखेड़ी चौराहे के पास कांग्रेस नेताओं पर बीएनएस की धारा 126(2) एवं 191(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाने और कांग्रेसियों में डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब न्यायालय के फैसले ने सच्चाई सामने ला दी है। महेश जाटव ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब अन्याय के खिलाफ लड़ना अपराध माना जाने लगा है, लेकिन कांग्रेसजन डरने वाले नहीं हैं और जनता के हक की लड़ाई लगातार जारी रखेंगे। 



मामले में जिन कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई थी, उनमें पूर्व विधायक तरवर लोधी, तत्कालीन युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल चौबे, सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे, सुरेंद्र चौबे, निखिल चौकसे, जितेंद्र चौधरी, अशरफ खान, रिचा सिंह, राजा बुंदेला, देवेंद्र कुर्मी, रोहित मांडले, अभिषेक गौर, हेमंत लारिया, अजय अहिरवार, अरबाज खान, नीलेश अहिरवार और संजय रोहितास सहित अन्य कांग्रेसजन शामिल थे। दोषमुक्त होने के बाद जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश जाटव एवं पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। दोनों नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गले लगाकर बधाई दी और इसे “सच्चाई और न्याय की जीत” बताया।  मामले में कांग्रेस नेताओं की ओर से एडवोकेट धनसिंह अहिरवार एवं एडवोकेट रीतेश रोहित ने न्यायालय में पैरवी की। इस अवसर पर युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष सागर साहू, आनंद हैला सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।




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